कटे-फटे नोट नहीं होंगे बेकार! RBI ने जारी की नई गाइडलाइन RBI Guidelines for Currency Notes

By Prerna Gupta

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RBI Guidelines for Currency Notes

RBI Guidelines for Currency Notes – जब भी हम एटीएम से पैसे निकालते हैं या फिर कैश लेन-देन करते हैं, तो कटे-फटे या खराब नोट मिलने का डर हमेशा बना रहता है। दुकानदार तो अक्सर ऐसे नोट लेने से मना कर देते हैं और हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अब इस नोट का क्या करें? क्या इसे फेंक दें या बैंक में जाकर बदलवाएं? इसी उलझन को दूर करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने साफ-साफ गाइडलाइन जारी की है जिससे अब किसी भी आम आदमी को नोट बदलवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

एटीएम से कटे-फटे नोट मिलें तो घबराएं नहीं

अगर कभी आपके हाथ में एटीएम से ऐसा नोट आ जाए जो फटा हुआ हो या किनारे से कटा हुआ हो, तो सबसे पहले घबराएं नहीं। RBI ने ऐसे मामलों के लिए एक आसान प्रोसेस बनाया है। जिस बैंक के एटीएम से आपने पैसे निकाले हैं, आपको उसी बैंक की ब्रांच में जाना होगा। वहां पर आपको एक आवेदन पत्र देना होगा जिसमें आपको कुछ जरूरी जानकारी लिखनी होगी – जैसे कि आपने नोट कब निकाला, किस एटीएम से निकाला, किस दिन और समय पर निकाला, और उस एटीएम की लोकेशन क्या थी। इसके साथ ही उस समय की एटीएम स्लिप भी अटैच करनी होगी ताकि बैंक को सबूत मिल सके कि ये नोट उसी एटीएम से निकला है।

बैंक को यह सब जानकारी देने के बाद आप उस फटे नोट को जमा कर सकते हैं। बैंक, अपनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद, आपको उसी वैल्यू का नया नोट दे देगा। और हां, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज या फीस नहीं देनी होती। यह सुविधा पूरी तरह से फ्री होती है।

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कैसे तय होता है कि कौन-सा नोट बदला जा सकता है

RBI के मुताबिक, सिर्फ वही नोट बदले जा सकते हैं जो नियमित इस्तेमाल के कारण फटे या खराब हुए हों। जैसे कि अगर नोट का किनारा थोड़ा फटा हो, या उस पर गंदगी हो, या दो टुकड़ों में हो लेकिन जरूरी जानकारी जैसे महात्मा गांधी की तस्वीर, सीरियल नंबर या RBI की मुहर साफ दिखाई दे रही हो, तो ऐसा नोट आसानी से बदला जा सकता है।

इसके लिए आप नजदीकी सरकारी बैंक, किसी भी प्राइवेट बैंक या फिर RBI के क्षेत्रीय ऑफिस में जा सकते हैं। यहां पर खास बात यह है कि अगर आप खुद जाकर नोट बदलवाने जाते हैं और उसमें जरूरी जानकारी साफ है, तो आपको किसी भी प्रकार का फॉर्म नहीं भरना होता। नोट एक्सचेंज की यह प्रक्रिया बेहद आसान और झंझट-मुक्त है।

किन नोटों को नहीं बदला जाएगा – ये जानना जरूरी है

अब सवाल आता है कि कौन-से नोट बदले नहीं जाते? तो इसका जवाब भी RBI की गाइडलाइन में दिया गया है। अगर कोई नोट 50% से ज्यादा फट गया है, जल गया है या कई टुकड़ों में है और उसे जोड़ना मुमकिन नहीं है, तो ऐसा नोट एक्सचेंज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर नोट पर मौजूद सीरियल नंबर मिट गया है या महात्मा गांधी का वॉटरमार्क नजर नहीं आ रहा है, तो वह नोट भी मान्य नहीं माना जाएगा।

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मतलब अगर नोट इस हद तक खराब हो गया है कि उसकी पहचान करना मुश्किल हो जाए, तो बैंक भी उसे बदलने से मना कर सकता है। ऐसे में ध्यान रखें कि नोट को संभालकर रखें और अगर कटे-फटे नोट मिलते हैं तो जितनी जल्दी हो सके बैंक में जाकर उसे बदलवा लें।

नोट बदलवाने का सही तरीका अपनाएं

नोट बदलवाने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप अपनी बैंक ब्रांच में जाकर नियमों के अनुसार आवेदन करें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स (जैसे एटीएम स्लिप) के साथ आवेदन जमा करें। कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द ऐसा करें ताकि बाद में किसी तरह की असुविधा ना हो।

अगर आप सोचते हैं कि कोई और बैंक या कोई अनजान व्यक्ति इस नोट को बदल देगा, तो ऐसा करना ठीक नहीं होगा क्योंकि RBI की गाइडलाइन साफ-साफ कहती है कि एटीएम से निकला खराब नोट उसी बैंक में बदला जाएगा। और अगर वह नोट इस्तेमाल के दौरान फटा है, तो किसी भी बैंक से इसे बदला जा सकता है।

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Disclaimer

यह लेख सामान्य जानकारी पर आधारित है और इसका उद्देश्य पाठकों को आरबीआई की गाइडलाइन से अवगत कराना है। किसी भी विशेष स्थिति या बदलाव के लिए संबंधित बैंक अथवा RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नवीनतम दिशा-निर्देशों की पुष्टि करें। लेख में दी गई जानकारी में समय के साथ बदलाव संभव है।

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